Bhind MP: गांजा तस्करी मामले में पुलिस ने ASSL अमेजॉन के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ किया NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

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*भिण्ड से परानिधेश भारद्वाज की रिपोर्ट*

भिंड: जिला पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा गांजा सप्लाई मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए ई-कॉमर्स कंपनी ऐमज़ॉन ASSL के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 38 के तहत मामला दर्ज किया है। एक सप्ताह पहले ई-कॉमर्स कंपनी ऐमजॉन के माध्यम से गांजा तस्करी करते हुए तीन लोगों को जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों से पूछताछ एवं कंपनी से पूछे गए सवालों के जवाबों में भिन्नता मिलने के बाद पुलिस द्वारा ऐमजॉन कंपनी के निदेशकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है।

दरअसल भिण्ड जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ वृहद अभियान चलाया जा रहा है ताकि नशे की गिरफ्त में फंस रही युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सके। इसी अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नशे के ऐसे सौदागरों को गिरफ्तार किया जो ई कॉमर्स कंपनी की सहायता से गांजा की सप्लाई कर रहे थे। मामले में ग्वालियर का रहने वाला सूरज उर्फ कल्लू पवैया को 21 किलो 734 ग्राम गांजा (मारिजुआना) के साथ गिरफ्तार किया गया। वह इसकी सप्लाई गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे पर कर रहा था। पुलिस के द्वारा इसके साथ ही सप्लाई लेने वाले ढाबा संचालक ब्रजेन्द्र तोमर उर्फ पिंटू और इसके मास्टरमाइंड कल्लू के मामा के लड़के मुकुल जायसवाल को भी गिरफ्त में लिया गया।

आरोपियों द्वारा BABU TEX नाम से फर्जी कंपनी रजिस्टर करके उसको अमेजॉन डॉट कॉम पर कड़ी पत्ता (STEVIA) बेचने वाली फर्म के नाम पर रजिस्टर कर कड़ी पत्ता के ऑर्डर की आड़ में गांजा की सप्लाई की जा रही थी।

साइबर मामलों में एक्सपर्ट भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा इसकी बारीकी से जांच करते हुए अमेज़न कंपनी से कुछ सवालों के जवाब तलब किए गए। लेकिन अमेजन कंपनी अपने आपको फंसा महसूस कर इतनी डर गई कि केवल जवाब तलब करने पर ही अपने वकील को भेज दिया। जबकि पुलिस द्वारा मामले में अमेजन कंपनी का कार्य करने का तरीका और पूरी प्रोसेसिंग में उसका रुख पूछा गया था। लेकिन कंपनी द्वारा पुलिस का सहयोग नहीं किया गया। कुछ दिनों बाद पुलिस को जो जवाब कंपनी द्वारा भेजे गए उनमें और आरोपियों द्वारा दिए गए बयानों में अंतर मिलने पर पुलिस को कंपनी की संलिप्तता महसूस हुई और इसके बाद भिंड पुलिस ने अमेजन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा विशाखापत्तनम में रजिस्टर्ड ASSL अमेजॉन कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 38 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले में मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा भी बयान जारी कर भिंड जिला पुलिस की सराहना करते हुए कहा गया था कि जिला पुलिस द्वारा एक ई-कॉमर्स कंपनी के आड़ में लंबे समय से चल रही नशा तस्करी का खुलासा कर बड़ा काम किया गया है। पुलिस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिसके बाद भिंड पुलिस द्वारा जांच कर एएसएसएल अमेजॉन को आरोपी बनाते हुए इसके कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।