Bhind News: बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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Bhind News: बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

भिण्ड: जिले के मेहगांव न्यायालय द्वारा बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही बलात्कार पीड़ित को दो लाख रुपये का प्रतिकर अदा किए जाने के लिए भी आदेशित किया है। मामले में पीड़िता की ओर से सरकारी वकील अकील खान द्वारा पैरवी की गई थी।

मेहगांव न्यायालय के एडीपीओ अकील खान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुनावली का रहने वाला आशिक खान मेहगांव के वार्ड नंबर 5 में किराए पर रहता था। एक उसके पफोस में रहने वाली पीड़ित के परिजन जब घर से कहीं बाहर चले गए तो आशिक ने पीड़िता के घर जाकर उसे दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देकर पीड़िता को डराया धमकाया। जब पीड़िता के परिजन घर आये तब उसने सारी बात परिजनों को बताई और फिर मेहगांव थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी। पीड़िता से लिये गए सैंपल और आरोपी के डीएनए के सैम्पल भी मैच हो गए। साथ ही अन्य गवाहों के भी बयानों एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होकर मेहगांव न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अशोक गुप्ता ने डीएनए जांच रिपोर्ट एवं अन्य गवाह और सुबूतों के आधार पर धारा 376 का दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी आरोपी को सजा सुनाई एवं जुर्माना भी लगाया। साथ ही रेप पीड़िता को दो लाख रुपये का प्रतिकर दिए जाने के आदेश भी दिए। एडीपीओ अकील खान ने कहा कि माननीय न्यायालय के इस आदेश से समाज में संदेश जाएगा और महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होंगे।

अकील खान, एडीपीओ, मेहगांव न्यायालय