

सोशल मीडिया को लेकर भोपाल कलेक्टर ने धारा 163 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
भोपाल: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सोशल मीडिया पर भ्रामक या अपुष्ट पोस्ट, वीडियो, रील, या फाइल्स साझा करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वाली सामग्री पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ऐसा करना कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति के लिए खतरा माना जाएगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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