भोपाल : कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने जिले में लोक शांति बनाए रखने और पंचायत चुनाव की लागू आचार संहिता के पालन के लिए धारा 144 में प्रतिबंधातामक आदेश जारी किए है। इस आदेश में जिले में कोई भी व्यक्ति या समूह भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में राजनैतिक कार्यक्रमों तथा जुलूस रैली सभा आदि में आतिशबाजी तथा फटाके, तेज आवाज करने वाले विस्फोटक आदि वस्तुओं का उपयोग सार्वजनिक मार्ग, स्थानों पर बिना अनुमति नही करेगा, इसमें बारात में चल समारोह में की जाने वाली आतिशबाजी भी प्रतिबंधित रहेगी।
आचार संहिता के दौरान प्रचार – प्रसार हेतु कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, व्यक्ति,रैली, काफिले में तीन से अधिक वाहनों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। प्रचार प्रसार हेतु कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, व्यक्ति द्वारा रैली, लाउडस्पीकर का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा।
इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं न ही कोई आपत्तिजनक पर्चा वितरण आदि करेगा जिससे किसी भी धर्म की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचती हो तथा जिससे सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती हो।
किसी प्रकार की सभा रैली जुलूस आदि सार्वजनिक तौर पर बिना अनुमति के नही किये जायेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय कार्यालय परिसरों, रेस्ट हाउस में सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उपर्युक्त प्रतिबंध निर्वाचन एवं विधि व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी पुलिस कर्मियो पर लागू नहीं होगा।
कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री लवानिया ने बताया कि भोपाल जिलें में त्रिस्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन वर्ष 2021 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव की घोषणा होने से राजनैतिक गतिविधियाँ, जुलूस, प्रदर्शन, सभाऐं इत्यादि प्रारंभ होगी। इस चुनाव में प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में प्रतिद्वंदिता के दृष्टिगत लोक शांति एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से भोपाल जिले के (ग्रामीण क्षेत्र) ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में चुनाव समाप्त होने तक चुनाव में असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु साम्प्रदायिक, आपत्तिजनक नारे लगाने, आतिशबाजी एवं लाऊडस्पीकर का उपयोग विनियमित करने एवं अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन को प्रतिबंधित तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ जुलूस निकालने आदि को विनियमित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि आदर्श आचार संहिता का पालन हो सके।
आदर्श आचार संहिता लागू होने से त्रिस्तरीय पंचायतो के आम चुनाव समाप्त होने तक शांति एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने एवं साम्प्रदायिक व आपत्तिजनक नारे लगाने, आतिशबाजी का उपयोग प्रतिषिद्ध करना तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिले व असीमित संख्या में लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिषिद्व करने के लिये अविलम्ब कर निषेधाज्ञा जारी की गई है जो भोपाल जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।
कोई भी व्यक्ति भले ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी क्यों न हो सार्वजनिक स्थान पर अग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार जैसे धारिये, फरसे, तलवार एवं अतिघातक हथियार तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखेगा, न ही उन्हें लेकर चलेगा एवं न प्रदर्शित करेगा, परंतु उपर्युक्त प्रतिबंध पुलिस लोक कर्तव्य निर्वहन में अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप में अनुमति दी गई हो , पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।