Bhopal News: कलेक्टर ने 5 प्रायवेट अस्पतालों को कोविड-19 इलाज के लिये किया अधिकृत

दर भी की गई निर्धारित

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भोपाल: कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल के 5 और निजी अस्पतालों को शासन द्वारा तय सभी मापदंड की पूर्ति करने पर कोविड-19 के उपचार के लिये अधिकृत किया है। अब सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, 24 x 7 रूद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में भी कोविड-19 के मरीजों का उपचार होगा।

कोविड-19 मरीज का उपचार करने के लिये आवश्यक है कि निजी अस्पताल को सार्थक पोर्टल एप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। यह नेशनल पोर्टल है जिसके माध्यम से अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों, भर्ती मरीजों सहित अन्य संसाधनों का स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

सभी सुविधाओं, संसाधनों एवं मेडीकल टीम एवं पैरामेडीकल टीम की जानकारी सार्थक पोर्टल पर अपडेट करना होती है। सभी निजी अस्पताल को शासन द्वारा तय शुल्क या फीस में ही उपचार करना होता है। साथ ही कोविड मरीज की जानकारी प्रतिदिन सार्थक पोर्टल पर अपडेट करना होता है।

ऐसे सभी निजी अस्पताल आयुष्मान भारत निरामयम के तहत सूचीबद्ध होते हैं तथा सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान कार्डधारी सभी हितग्राहियों को नि:शुल्क ईलाज मुहैया कराना अनिवार्य होता है।

निजी अस्पताल कोविड मरीज को मुहैया कराई गई सेवा इलाज के अनुसार 5 हजार से 17 हजार रूपये प्रतिदिन से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकेंगे। शासन द्वारा कोविड मरीज की हालत अनुसार तय पैकेज के अनुसार शुल्क तय किये गये हैं।

ऐसे सभी लोग जो कि आयुष्मान भारत योजना, कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए प्रदाय स्वास्थ्य पैकेज या किसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है वे सभी इन अस्पतालों के माध्यम से निर्धारित शुल्क की सीमा में इलाज प्राप्त कर सकते हैं।

इन अस्पतालों हेतु निर्धारित पैकेज के अंतर्गत बेड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, इन हाउस कंसल्टेशन या ड्यूटी डॉक्टर की फीस, मरीज की डाइट, Ryles tube insertion, urinary tract catheterization, PPE kit, consumables, ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन और फिजियोथैरेपी सम्मिलित हैं।