

Bhopal News: मिलावट के 25 प्रकरणों में लगाया 3.65 लाख रुपए का जुर्माना
भोपाल. खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकरणों में 25 प्रकरणों में न्याय-निर्णायक अधिकारी एवं एडीएम सिद्धार्थ जैन के द्वारा कुल 3 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
एडीएम के द्वारा पारित आदेशों में मंगलवारा, भोपाल स्थित महेन्द्र मावा भंडार के मालिक अनिरूद्ध राजपूत के विरूद्ध अवमानक मावा के विक्रय के आरोप में रुपए 50 हजार, मंगलवारा स्थित आनंद मावा भंडार के मालिक सुशील कुमार गुप्ता के विरूद्ध अवमानक पनीर के विक्रय के आरोप में रुपए 25 हजार, हनुमानगंज स्थित अशोक कुमार कुंदनदास के मालिक अनिल कुमार चेतवानी के विरूद्ध अवमानक राई के विक्रय के आरोप में रुपए 20 हजार, हनुमानगंज स्थित मेसर्स दर्शनलाल एण्ड सन्स के मालिक भावेश बाघवानी विरूद्ध अवमानक तरबूज दाना के विक्रय के आरोप में रुपए 25 हजार, हनुमानगंज स्थित मोतीराम कुन्दनदास ग्रेन मर्चेन्ट के मालिक रवि वाघवानी के विरूद्ध बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने के आरोप में रुपए 25 हजार, निर्माता फर्म पापुलर रिच ब्रेड के विक्रेता तथा स्वामियों के विरूद्ध मिथ्याछाप ब्रेड के विक्रय के आरोप में रुपए 25 हजार जुर्माना शामिल है।
एक माह की समय सीमा में जुर्माना जमा नहीं कराने पर प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित की जाएगी।