Bhopal News: राजा भोज एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में मांस- मछली दुकानों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जिला मजिस्ट्रेट लवानिया ने किए आदेश

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भोपाल : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजाभोज हवाई अड्डे भोपाल एवं उसके आस-पास के क्षेत्र गांधीनगर, अब्बास नगर, सी०टी०ओ० रोड, ऐयरपोर्ट रोड, विजय नगर एवं लालघाटी क्षेत्र के मांस, मछली क्रय-विक्रय के स्थानों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश अनुसार मांस-मछली का खुले में विक्रय नहीं किया जा सकेगा। मांस-मछली के अपशिष्ट को नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। मांस-मछली के किसी भी प्रकार के अपशिष्ट मटेरियल को खुले में नहीं फेंका जाएगा। समस्त अधिकृत दुकानों के बाहर एडवाईजरी प्रदर्षित की जाएगी एवं इस सम्बंध में जागरूकता के लिए भी कार्य किया जाएगा। फुटपाथ पर या अन्य अनाधिकृत स्थानों पर मांस/मछली का विक्रय नहीं किया जाएगी। नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा इस सम्बंध में जगरूकता फैलाई जाए तथा नगर निगम, पुलिस प्रशासन व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा निरन्तर निगरानी रखते हुए उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राजा भोज विमानतल, भोपाल पर एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधक समिति के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि एयरपोर्ट के प्रचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षियों और जानवरों की उपस्थिति सुरक्षित विमान संचालन के लिए एक गंभीर खतरा है। हवाई अड्डे और उसके आसपास पक्षियों की गतिविधि को रोकने के लिए हवाई अड्डे के आस पास के क्षेत्र में कचरे की सफाई उसके निपटान नियमित रूप से बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए हवाई अड्डे के इलाके में कसाई एवं खुली मांस की दुकानों की गतिविधियों को विनियमित किया गया।