Bhopal News: पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रतिबंधित संगठन की संपत्ति अधिसूचित

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भोपाल : पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री मकरन्द देऊस्कर ने पीएफआई के सहयोगी संगठन नेशनल कांफिडेरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स आर्गेनाइजेशन्स, सुयश मेडिकल के ऊपर, पथार स्ट्रीट, जीपीओ के बगल में, रॉयल मार्केट, भोपाल को अधिसूचित करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली को अधिकृत किया है कि वे अधिनियम की धारा 8 ( 2 ) के अंतर्गत उक्त स्थल के समीप के क्षेत्र के दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में अधिसूचित स्थल में पाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची तैयार कर अधिसूचना की तारीख उपरांत उक्त स्थल पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के न तो कोई प्रवेश करेगा एवं न रहेगा सुनिश्चित करें ।

पुलिस आयुक्त ने बताया विधि – विरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम, 1967 की धारा 3 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए केन्द्रीय सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इण्डिया ( PFI ) एवं इसके सहयोगियों अथवा सहबद्धों या फ्रंट्स, जिनमें रिहेब इण्डिया फाउंडरेशन( RIF ) कैंपस फ्रंट ऑफ इण्डिया ( CFI ) ऑल इण्डिया इमाम्स काउंसिल ( AIIC ), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स आर्गेनाईजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, एम्पावर इण्डिया फाउंडेशन तथा रिहेब फाउंडेशन, केरल सम्मिलित हैं, को अधिसूचना जारी कर 27 सितम्बर, 2022 के माध्यम से विधि – विरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया है ।

उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए केन्द्रीय सरकार ने 28 सितम्बर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से यह निर्देश दिया है कि समस्त राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों का प्रयोग करें । इसी तरह एक आदेश अनुसार यह सूचित भी किया गया है कि राज्य सरकार और संघ किसी ऐसी शक्ति का, जो कि उसके द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए निर्देशित है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी स्थितियों के अधीन, जैसा कि निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाएं, राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधीनस्थ किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जा सकेगी ।

पुलिस आयुक्त ने धारा 7 एवं धारा 8 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्यवाही की है ।