Bhopal Police Commissioner ने धारा – 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए
भोपाल: पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल श्री हरिनारायणाचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा – 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश किये हैं।
1. समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे- धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, बिना अनुमति प्राप्त किये आयोजित होने वाले आयोजनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति/क्षतियां (Damages) की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।
2. अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना, करवाना बाध्यकारी होगा।
3. यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय, भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।
यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन-साधारण को इसकी सूचना समयाभाव के कारण देना संभव नहीं है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है।