Bhopal Sewerage Accident : मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता के निर्देश
Bhopal : राजधानी में सोमवार को सीवरेज टैंक में गिरने से फील्ड इंजीनियर दीपक कुमार सिंह और श्रमिक भरत सिंह की मेनहोल में गिरने से मौत हो गई थी।
लाऊखेड़ी में हुए इस हादसे पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) ने भोपाल के आयुक्त को 24 घंटे में मामले की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जाँच रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्री ने नगर निगम आयुक्त और पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के निर्देश दिए।
नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, कि अमृत परियोजना (Amrit Project) में कार्य करने वाली कंपनी अंकिता कंस्ट्रक्शन (Ankita Construction) द्वारा अपने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराया जाना आपराधिक कृत्य की श्रेणी का द्योतक है।
उन्होंने निर्देश दिए कि अंकिता कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध तथा मृतक कर्मचारियों के संदर्भ में कार्यवाही की जाए। जारी आदेश के मुताबिक, उच्च न्यायालय (High Court) के निर्देश पर सीवरेज मेनहोल से मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की शासकीय मदद (Government Assistance of Rs 10 Lakh to the Relatives of the Deceased) प्रदान की जाए।
इसके अलावा अंकिता कंस्ट्रक्शन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा मानकों को लागू न कर अपने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करने के संबंध में अनुबंध अनुसार पेनल्टी आरोपित (Penalty Imposed as Per Contract) की जाए।
जाँच रिपोर्ट के आधार पर भोपाल पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा गया, जिसमें नगरीय विकास मंत्री की तरफ से लिखा गया कि यह प्रथम दृष्टया लापरवाही का मामला (Prima Facie Case of Negligence) बनता है।
जांच रिपोर्ट में सुरक्षा मानकों की कमी के कारण घटना घटित होना पाया गया। नगर पालिक निगम भोपाल की और से पुलिस थाना गांधीनगर में भी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विभागीय स्तर पर जो एजेंसी है, उसके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो भी देखेंगे।
भोपाल पुलिस कमिश्नर को लिखे इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि जाँच में यह तथ्य भी सामने आया कि मृतक श्रमिक नाबालिग था। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि कंपनियां अंकिता कंस्ट्रक्शन द्वारा अपराधिक कृत्य किया गया है।
अतः घटना की गंभीरता को देखते हुए कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर अपराध कार्य करने तथा नाबालिक श्रमिक समय को रखे जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई जाकर विधिवत कार्यवाही निष्पादित की जाए।
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