Big Action of ED: रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज की 10.15 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क 

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Big Action of ED: रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज की 10.15 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क 

वरिष्ठ पत्रकार के के झा की रिपोर्ट 

इंदौर । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब Steeltech Resources Ltd.) की करीब ₹10.15 करोड़ की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कदम धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत किया गया है।

ED की यह कार्रवाई यूको बैंक, इंदौर के साथ 58 करोड़ रुपये से अधिक के कथित धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है। जांच सीबीआई और एसीबी, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें कंपनी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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जांच में पता चला है कि कंपनी ने फर्जी, जाली और हेराफेरी किए गए दस्तावेजों के सहारे बैंक से क्रेडिट सुविधाएँ तथा लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त किए। मिलने वाली धनराशि का उपयोग वास्तविक व्यापार के बजाय अपनी ग्रुप कंपनियों में निवेश, सहयोगी फर्मों को ऋण देने तथा एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से धन सिफोन (सिरकुलेट) करने में किया गया, जिससे यह धन अंततः संपत्तियों में बदल दिया गया।

कुर्क की गई संपत्ति मुख्यतः इंदौर स्थित भूमि है, जो कंपनी के नाम पर दर्ज है। इससे पहले दिसंबर 2025 में भी ईडी ने इस मामले में सर्च और जब्ती अभियान चलाया था, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत मिले थे। ईडी ने संकेत दिया है कि जांच अभी भी जारी है और आगे की कार्रवाई, जिसमें और संपत्तियों की कुर्की या शामिल व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी, संभव है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी पर रोक लगाने की दिशा में स्पष्ट संदेश देती है।