
Big Action in PWD Building Scam: SDO और बाबू सस्पेंड
छतरपुर: मध्यप्रदेश के छतरपुर में पीडब्ल्यूडी भवन विक्रय मामले में मुख्य अभियंता लोनिवि सागर ने कमलेश मिश्रा प्रभारी एसडीओ लोनिवि छतरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की है। श्री मिश्रा लोनिवि उपसंभाग छतरपुर में दिनांक 24.02.2021 से पदस्थ है। साथ ही विजय कुमार खरे सहायक ग्रेड 3 को निलंबित किया गया है।
आदेश में कहा गया कि इनके द्वारा समय रहते माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण कं. एफ. ए/06/2005 में पारित आदेश दिनांक 4.10.2024 में कोई अभिरूचि नहीं ली गई। जिससे लोनिवि की बेशकीमती जमीन विकय हो गई है। उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एक, दो, तीन के तहत गंभीर कदाचरण है। अतः म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत अपने कर्तव्यो का सही रूप से निवर्हन न करने के कारण म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यपालन यंत्री लोनिवि संभाग पन्ना नियत किया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
साथ ही विजय कुमार खरे सहायक ग्रेड 3 संभाग छतरपुर में न्यायालयीन प्रकोष्ट में पदस्थ है। इनका मुख्यालय नौगांव पीडब्ल्यूडी कार्यालय रहेगा।
●स्थाई कर्मी राजाराम कुशवाहा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग, नौगांव को लिखा पत्र..
अनुविभागीय अधिकारी लोनिवि उपसंभाग में पदस्थ स्थाई कर्मी राजाराम कुशवाहा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण कं. एफ.ए/06/2005 में पारित आदेश दिनांक 4.10.2024 में अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई जिससे लोनिवि की बेशकीमती जमीन विक्रय हो गई है। चूंकि राजाराम कुशवाहा स्थाई कर्मी का.भा. स्थापना के अंतर्गत आते है। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु उक्त अधिकारी स्वयं सक्षम अधिकारी की हैसियत से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।





