Big Action Of Administration: 45 आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई, 8 जिला बदर और 37 को बाउण्ड ओवर!
ग्वालियर:जिले में लोकसभा आम निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आपराधिक तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के 45 लोगों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।
जिला दण्डाधिकारी ने 8 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। साथ ही 28 लोगों को बाउण्ड ओवर कर संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी देने के आदेश दिये गए हैं। इसके अलावा आपराधिक प्रवृत्ति के 9 अन्य व्यक्तियों को भी बाउण्ड ओवर किया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने और लोक शांति व जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला बदर किये गये अपराधी को जिले से बाहर जाने के बाद हर माह अपने निवास स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पुलिस थाने को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसी तरह सदाचार बरतने के आदेश जिन अपराधियों को दिए गए हैं उन्हें निर्धारित तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी देना होगी।
*इन आदतन अपराधियों को किया जिला बदर*
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा आदतन अपराधी रामआसरे पुत्र लाखन उर्फ लक्का निवासी बडैरा आंतरी, आकाश उर्फ अक्कू पुत्र मोहन बाल्मीकि निवासी लक्ष्मीगंज, मनीष सिंह पुत्र विनोद भदौरिया निवासी हजीरा, रिहान उर्फ हनुमंत पुत्र रणवीर उर्फ खीरा निवासी ढोली बुआ का पुल, कल्लू उर्फ कमलेश पुत्र ओमप्रकाश शर्मा ग्राम सहारन, रंजीत उर्फ राणा पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी लक्ष्मण तलैया, राजू पुत्र सीताराम परिहार निवासी सिंधिया नगर एवं कल्लू उर्फ राहुल सिकरवार पुत्र अतिवीर सिंह निवासी घासमंडी को 3 – 3 माह की अवधि के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
*इन्हें देनी होगी थाने में हाजिरी*
आपराधिक प्रवृत्ति के जिन लोगों को संबंधित थाने में हाजिरी देने के आदेश दिए गए हैं, उनमें राकेश पुत्र भगवानदास शिवहरे निवासी जीवाजीगंज लश्कर, सईद खान पुत्र सुलेमान खान निवासी चकरायपुरा, नानू उर्फ आशिक उर्फ आसिफ अली पुत्र मुशर्रफ अली निवासी इन्द्रानगर अवाड़पुरा, मुरादी खान पुत्र गगें खान निवासी चकरायपुर, गजेन्द्र बघेल पुत्र हरिप्रसाद निवासी ग्राम किठोरा, दीपक पुत्र रामू जाटव निवासी भितरवार, बादाम सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम डबका, रामाधार पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम मढा, रघुवर पुत्र कैलाश बाथम निवासी भितरवार, अतर सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी ग्राम बरौआ, बेटू उर्फ आजाद पुत्र शहजाद खान निवासी करहिया, ओमप्रकाश रावत पुत्र सरमन सिंह निवासी ग्राम स्याहू, मूरत सिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम दुबई, टुण्डा उर्फ इन्दर सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम ईटमा, रामेश्वर रावत पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम ईटमा, प्रेम सिंह पुत्र बुद्धुराम निवासी मेहरीचक, मुलायम पुत्र बाबू सिंह निवासी सिरोल, धर्मेन्द्र रावत पुत्र गोपाल रावत ग्राम आदमपुर, अनिल शर्मा पुत्र बालकिशन निवासी भितरवार, आकाश पुत्र छटई बाल्मीकि, गिल्लू उर्फ बलवीर रावत पुत्र सोवरन सिंह निवासी डबरा, राजू पुत्र छोटे खान निवासी गुप्तापुरा डबरा, अंकुश साहू पुत्र बालकिशन निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, बल्लू उर्फ इकबाल खां पुत्र ईस्माईल खान निवासी बहोड़ापुर, योगेश डण्डौतिया पुत्र मोहन बाबू निवासी ग्राम खेरियापदमपुर, खुशाली पुत्र कमल सिंह, शमशाद खान पुत्र मुन्ना खान निवासी हुजरात एवं सोनू उर्फ करतार यादव पुत्र बालकिशन निवासी गोसपुरा शामिल हैं।
*इन्हें किया बाउण्ड ओवर*
देवेन्द्र उर्फ कल्लू जाट पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जिगनियां, सतेन्द्र रावत पुत्र नरेन्द्र रावत निवासी डबरा, भल्ला उर्फ जगपाल पुत्र गोपाल सिंह, ललित उर्फ बल्ली पुत्र नवलकिशोर निवासी गोल पहाड़िया, जस्सू उर्फ जसवंत पुत्र महाराज सिंह निवासी वीरपुर, जयेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम चांदपुर, हेमेश पचौरी पुत्र आनंद उर्फ लल्ला निवासी ग्राम खेरी नटवा, रामवीर उर्फ राजकुमार पुत्र गब्बर सिंह निवासी अलापुर एवं जाहिद पुत्र बली निवासी गोलदांज मोहल्ला के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है।