
Big Action of Commissioner Sagar: दमोह के डिप्टी कलेक्टर को किया सस्पेंड
Damoh: दमोह जिले में अनुसूचित जाति छात्रावासों के लिए की गई सामग्री खरीद में गंभीर अनियमितताओं के आरोप के बाद संभाग सागर संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिप्टी कलेक्टर एवं तत्कालीन प्रभारी जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग दमोह, ब्रजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर दमोह के प्रस्ताव के आधार पर की गई।
*▪️गुणवत्ता-विहीन सामग्री और नियम उल्लंघन उजागर*
▫️जांच में सामने आया कि वर्ष 2024-25 में छात्रावासों के लिए अधीक्षकों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर जो सामग्री खरीदी गई थी वह गुणवत्ता-विहीन पाई गई। इतना ही नहीं, मप्र भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 संशोधित 2022 के नियम 17.4 का भी पालन नहीं किया गया। नियम के अनुसार प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता संबंधी जानकारी सात दिवस में ईमेल या ई-पोर्टल के माध्यम से उपार्जनकर्ता अभिकरण को भेजना अनिवार्य है, परंतु ऐसा नहीं किया गया।
*▪️जैम पोर्टल संचालन में लापरवाही*
▫️आदेश में यह भी उल्लेखित है कि जैम पोर्टल पर तीनों रोल संबंधित सहायक ग्रेड-3 को सौंपे गए थे, जिनकी निगरानी और क्रय प्रक्रिया पर डिप्टी कलेक्टर की सीधी जिम्मेदारी थी। बावजूद इसके क्रय प्रक्रिया का आवश्यक निरीक्षण नहीं किया गया और सामग्री खरीद नियमों के विपरीत संपन्न कराई गई। इसे स्पष्ट वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना गया है।
*▪️आचरण नियमों का उल्लंघन साबित होने पर निलंबन*
▫️प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ब्रजेश सिंह का यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। इसलिए मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।





