Big Decision of Court: रिश्वतखोर पटवारी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹25000 जुर्माना

667
MLA in MP Punished
MLA in MP Punished

Big Decision of Court: रिश्वतखोर पटवारी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹25000 जुर्माना

खंडवा: खंडवा की विशेष न्यायालय ने आज एक रिश्वतखोर पटवारी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹25000 जुर्माने की सजा सुनाए।

लोकायुक्त पुलिस इंदौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी को धारा 7क के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने बताया कि अपराध कमांक 19/2020 विरुद्ध श्री राजेश धात्रक, पटवारी हल्का नम्बर 32/40, छै गांव माखन, जिला खण्डवा द्वारा शिकायतकर्ता श्री मांगीलाल प्यासे, सेवानिवृत्त शिक्षक, केन्द्रीय विद्यालय महू जिला इंदौर की पैतृक कृषि भूमि का बटवारा एवं नामांतरण करने एवं पावती बनाने के एवज में 4,000/- रुपये रिश्वत की मांग की।

इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में आवेदक द्वारा की गई। शिकायत सत्यापन उपरांत सही पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 21.01.2020 को आवेदक से 4,000/- रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडा गया। माननीय विशेष न्यायालय खण्डवा में दिनांक 03.11.2022 को आरोपी राजेश धात्रक के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

माननीय विशेष न्यायालय खण्डवा द्वारा दिनांक 10.10.2025 को निर्णय पारित करते हुये आरोपी को धारा 7क के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।