Big Decision Of Supreme Court: 2 सप्ताह में पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग

जानिए ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें। बिनाओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे।

सुप्रीम कोर्ट का मानना है की 5 साल में चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व है।                                                        IMG 20220510 WA0010

ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा माना है। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश के पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा।