भोपाल: ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को आज बड़ी सफलता उस समय मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि आरक्षण का आंकड़ा 50% से ऊपर ना हो। ज्ञात रहे की 10 मई को अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की मध्य प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराया जाए। इसी निर्णय को लेकर राज्य सरकार ने संशोधन याचिका दायर की थी और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने की आग्रह किया था।
सुप्रीम कोर्ट के आज का आदेश को लेकर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी जीत है।
मध्यप्रदेश में चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 50 परसेंट तक ओबीसी आरक्षण दे सकते हैं। आरक्षण 50% से अधिक न हो।
प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर कहा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से यह पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिए गए है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2022 के परिसीमन को मंजूरी दी।