बड़ी खबर: 40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी

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बड़ी खबर: 40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी

धौलपुर. बाड़ी के एमजीएम कोर्ट ने धारा 420, 406, 467 के एक मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में खेल मंत्री रहे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ वारंट जारी करते हुए कोतवाली थाना पुलिस को 21 अक्टूबर तक आरोपी को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

 

यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. इसमें बाड़ी कस्बे की रहने वाली एक महिला ने पूर्व मंत्री से कांग्रेस का टिकट दिलाने का आग्रह किया था. जिस पर आरोपी ने महिला और उसके पति से टिकट के नाम पर 40 लाख रुपए हड़प लिए थे. ना उसे टिकट दिलवाया गया और ना ही पैसे वापस किए गए. इस पर पीड़िता ने कोर्ट में गुहार लगाई थी. पिछले 3 वर्ष से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले में अब न्याय अधिकारी ललित मीणा ने पूर्व मंत्री को मामले में लिप्त मानते हुए वारंट जारी किया है.

पीड़िता ममता अजर पत्नी मुकेश अजर निवासी हवेली पाड़ा के अधिवक्ता राकेश अजर ने बताया कि 6 जुलाई, 2019 को पीड़ित महिला की तरफ से कोर्ट में इस्तगासा पेश किया गया था. जिसमें बाड़ी के बरौलीपुरा निवासी बांकेलाल पुत्र किशनलाल, पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले उसके भाई हरिचरन जाटव और पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ 420, 406, 467 में इस्तगासा पेश किया था.

यह मामला पहले एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था. जहां से बाद में एमजेएम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. मामले में पुलिस ने एक आरोपी बांकेलाल पुत्र किशन लाल जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दूसरा आरोपी हरिचरन जाटव अभी फरार है. राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ न्यायाधीश ललित मीणा ने आरोपी मानते हुए बाड़ी कोतवाली पुलिस को आरोपी को 21 अक्टूबर तक गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए हैं. मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ममता अजर का कहना है कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. पूर्व में आरोपी हरिचरन जाटव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है।