Big Relief to IAS Pooja Singhal: PMLA कोर्ट ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ ED की याचिका खारिज की

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Big Relief to IAS Pooja Singhal: PMLA कोर्ट ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ ED की याचिका खारिज की

रांची: भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2000 बैच की IAS अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत देते हुए रांची की विशेष PMLA अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें कोई भी सरकारी नियुक्ति प्राप्त करने से रोकने की मांग की गई थी।

 

विशेष PMLA अदालत ने सोमवार (17 फरवरी) को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। सिंघल के निलंबन को रद्द करने के बाद ED ने तर्क दिया कि उन्हें सरकारी भूमिका देने से वह अपने पद का दुरुपयोग कर सकती हैं और मामले को प्रभावित कर सकती हैं।

अदालत ने ED की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा, “पूजा सिंघल को कोई पोस्टिंग देना या न देना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।”

 

बता दे कि IAS अधिकारी पूजा सिंघल को 11 मई, 2022 को ED द्वारा मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों के संबंध में 15 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। 7 दिसंबर, 2024 को रांची की एक विशेष PMLA अदालत द्वारा जमानत दिए जाने से पहले वह 28 महीने तक जेल में रहीं।

उनकी रिहाई के बाद झारखंड सरकार ने उनकी रिहाई की तारीख से उन्हें बहाल कर दिया। मंगलवार को एक बड़े नौकरशाही फेरबदल में उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया, साथ ही उन्हें झारखंड संचार नेटवर्क लिमिटेड (जेसीएन), रांची के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया ।