Big Relief : बर्खास्त IPS आशीष कपूर को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत, जमानत मंजूर
आरोप के अनुसार एक महिला अपनी मां, भाई और भाभी के साथ जीरकपुर के एक थाने में पुलिस रिमांड में थी। तब आशीष कपूर वहां आए और महिला की मां को आश्वासन दिया कि वह अदालत से उनकी जमानत और बरी करने की व्यवस्था करेंगे। आशीष कपूर ने जीरकपुर के तत्कालीन एसएचओ पवन कुमार और एएसआई हरजिंदर सिंह की मिलीभगत से प्रीति को निर्दोष घोषित कर दिया।
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आरोप के अनुसार इसके बदले उन्हें एक करोड़ की रिश्वत मिली थी। इस राशि को विभन्नि चेकों के माध्यम से अलग-अलग खातों में जमा करवाया गया। इस मामले में विजिलेंस ने उनके साथ ही एसएचओ पवन और एएसआई हरजिंदर को भी गिरफ्तार किया था।
याची पक्ष की ओर से दलील दी गई कि रिश्वत के पैसे चेक के रूप में लिए गए जो विश्वास करने लायक नहीं है।याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता साढ़े सात माह से जेल में है और ट्रायल जल्द पूरा होने वाला प्रतीत नहीं होता। एक आरोपी के बारे में अभियोजन की मंजूरी न मिलने के चलते अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं किए जा सके हैं। ऐसे में किसी को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में हाईकोर्ट ने याची को जमानत दे दी है.