Birth Certificate New Rules : बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अब नए नियम, ऐसे करना होगा आवेदन!

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Birth Certificate New Rules : बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अब नए नियम, ऐसे करना होगा आवेदन!

बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकार ने दी अब ये डेडलाइन! 

New Delhi : बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने या इसमें बदलाव के लिए सरकार ने डेडलाइन जारी कर दी। देश में रहने वालों के पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी होता है। इन दस्तावेजों की जरूरत बहुत से कामों के लिए पड़ती है। इन दस्तावेजों में कई अलग-अलग तरह के दस्तावेज शामिल होते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल होते हैं। लेकिन, एक दस्तावेज और होता है जो लोगों को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता। वह होता है बर्थ सर्टिफिकेट।

कई लोगों को लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ स्कूल में दाखिला लेने के काम आता है। लेकिन, बता दें बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि आगे चलकर आपको बहुत से कामों में इस्तेमाल करना होता है। सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हाल ही में भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और इसमें बदलाव के लिए डेडलाइन जारी कर दी।

बदलाव के लिए डेडलाइन तय कर दी

केंद्र सरकार की ओर से बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव करने के लिए डेडलाइन तय कर दी गई। इतना ही नहीं, जिन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, वे लोग भी निर्धारित तारीख तक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए 27 अप्रैल 2026 तक की फाइनल डेडलाइन तय की है। इसके बाद अगर किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में किसी तरह की कोई गलत जानकारी दर्ज है, तो उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने अब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, वे लोग भी इस तारीख तक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

ये बदलाव हुआ नियमों में

जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट पहले जन्म के 15 साल बाद तक बनवाया जा सकता था। लेकिन, अब इसमें बदलाव कर दिया गया। अब 15 साल से ज्यादा की उम्र के लोग भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं। पहले इसके लिए 31 दिसंबर 2024 डेडलाइन तय की गई थी। अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए 27 अप्रैल 2026 तक इस डेडलाइन को बढ़ा दिया।

आवेदन की प्रक्रिया ये होगी

अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो वह भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://dc.crsorgi. gov.in/crs/ पर जाकर ऑनलाइन खुद ही इसके लिए रजिस्टर करके अपना आवेदन दे सकता है। इसके अलावा जो लोग बदलाव करवाना चाहते हैं या जो 15 साल की उम्र से ज्यादा है। उन्हें ऑफलाइन लोकर नगर निगम कार्यालय या संबंधित ऑफिस जाकर इसके लिए आवेदन देना होगा। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।  इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी। फिर बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।