BJP MP Punished : मारपीट के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा!

2011 में बिजली कंपनी के अधिकारी से ऑफिस में मारपीट का आरोप!

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BJP MP Punished : मारपीट के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा!

Itawa (UP) : शनिवार को भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी / एमएलए कोर्ट ने 2 साल कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें 12 साल पहले बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टोरंट के अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी माना गया। कठेरिया केंद्रीय राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। घटना के समय वे आगरा के सांसद थे। 2 साल की सजा होने पर रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता जा सकती है। मामला यह 16 नवंबर 2011 का है।

घटना 16 नवंबर 2011 की दोपहर करीब 12.10 बजे की है। टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उसी समय स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी।
इस घटना में शाह को काफी चोटें आई थीं। इस घटना की टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब फैसला सुनाया गया।

फैसले के खिलाफ अपील करूंगा
सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से निकलकर सांसद ने कहा कि समसाबाद रोड पर एक महिला कपड़ों पर प्रेस करती थी। उनका एक टोरंट कंपनी से जुड़ा मामला था। उनका बिल ज्यादा आ गया था, तो वो मेरे पास अपनी शिकायत लेकर आईं। फिर मैंने टोरंट के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि बिल ठीक कर दिया जाएगा। उसके 8 दिन बाद महिला अपने बच्चों को लेकर फिर से मेरे पास आई और कहा कि मेरा बिल कम नहीं हुआ। मैं सुसाइड कर लूंगी और रोने लगी।
इसके बाद मैं वहां से उठकर टोरंट के ऑफिस गया। वहां मैंने कहा तो बिल ठीक हो गया। उस समय शायद बसपा की सरकार थी और राजनीति के चलते मेरे ऊपर कई मुकदमे लिखे गए थे। उसी क्रम में यह मुकदमा भी लिखा गया। उसमें जो वादी थे, उन्होंने लिखा कि सांसद ने ऐसा कुछ किया नहीं। जो गवाह थे, उन्होंने कहा कि सांसद को तो हमने ऑफिस में देखा भी नहीं। इस सबके बावजूद धारा 300 और 147 में मुकदमा लिखा गया। इसमें शनिवार को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा।

विवादों से पुराना नाता रहा कठेरिया का
सांसद कठेरिया के सुरक्षाकर्मियों ने 6 जुलाई, 2019 को आगरा के रहनकला टोल पर टोलकर्मियों के साथ मारपीट की थी। टोल प्लाजा पर लगे CCTV के फुटेज में कठेरिया टोलकर्मी को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे थे। कठेरिया के सुरक्षाकर्मियों ने टोलकर्मियों की डंडों से पिटाई की थी। फायरिंग भी की थी। इस मामले में भी केस दर्ज हुआ था।
सांसद रामशंकर कठेरिया आगरा से दो बार सांसद रहे हैं। पहली बार 2009 में वह आगरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2014 में भाजपा ने दोबारा टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की। 2014 में मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद वह एससी आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आगरा से उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह वर्तमान में केंद्रीय राज्यमंत्री और सांसद प्रो एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया था। जबकि, रामशंकर कठेरिया को इटावा से टिकट मिला था।