Blackmailed government employees : मामले में ADM ने वारंट जारी किया

महू बीएमओ, अस्पताल कर्मचारियों ने ADM कोर्ट में शिकायत की

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Indore : अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने के मामले में ओमप्रकाश पाटीदार के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने के आदेश (Order to issue bailable warrant against Omprakash Patidar) दिए। पाटीदार पूर्व में सिविल हॉस्पिटल महू में कार्यरत था।

उसके विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों को गलत काम करने के लिए दबाव डालने और ब्लैकमेल करने की शिकायत (Complaint of blackmailing and forcing government employees to do wrong things) पर महू के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) हंसराज वर्मा और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा ADM Court में शिकायत की गई।

ओमप्रकाश पाटीदार पूर्व में सिविल हॉस्पिटल महू में रोगी कल्याण समिति में अस्थाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे। इन्हें तब तत्कालीन CMHO द्वारा दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर पद से हटा दिया गया था। ओमप्रकाश पाटीदार फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से अस्पताल में कार्य करने के लिए आवेदन दिया गया।

आवेदन स्वीकृत किए जाने के बाद पाटीदार ने BMO हंसराज वर्मा और अस्पताल में कार्यरत अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर्स को परेशान करना शुरू कर दिया और ब्लैकमेल करने लगा, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की गई।

इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने ओमप्रकाश पाटीदार के विरुद्ध वारंट जारी किया।

अपर कलेक्टर ने कहा कि ओमप्रकाश पाटीदार के विरुद्ध की गई शिकायत की तथ्य पूर्ण जांच की जाएगी एवं शिकायत सही पाए जाने पर इनके विरुद्ध जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारियों तथा अन्य लोगों को भी इस तरह की ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है।