Blackmailer Teacher: दुष्कर्मी शिक्षक को 20 साल की सजा, नाबालिग का MMS बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल
राजेश चौरसिया की रिपोर्ट
छतरपुर: छतरपुर में बहला-फुसला कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कोचिंग संचालक (शिक्षक) को 20 साल की सजा का मामला सामने आया है, जहां उक्त मामले में छतरपुर जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विक्रम भार्गव के न्यायालय ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 2000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
●यह है पूरा मामला..
अभियोजन मीडिया सेल एडीपीओ केके गौतम ने जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 25/08/19 को पीड़िता के पिता द्वारा लिखित आवेदन थाना में प्रस्तुत किया कि उसकी पुत्री जो 16 वर्ष की नाबालिग है, 11वीं कक्षा की छात्रा है, जो कि आरोपी के यहा कोचिंग पडती थी, आरोपी द्वारा बहला फुसला कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया व उस वीडियो को बना कर ब्लेकमेल करना चाहा जब वह नहीं मानी तो उसने वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया जिससे उसकी पुत्री की बहुत बदनामी हो रही है।
●बयानों में बताई ब्लेकमेलिंग और प्रताड़ना की बात..
पुलिस ने विवेचना दौरान जब पीडिता के बयान लिये तो उसके द्वारा सहमे-सहमे बताया कि जब में आरोपी के यहा पढ़ने जाती थी तो आरोपी ने करीब 6 माह पहले कोचिंग मे ही जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया था तथा किसी को बताने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी देता था, इसलिए डर के कारण उसने यह बात घर पर किसी को भी नही बताई थी। अभियुक्त करीब 6 माह से उसके भाई को जान से मारने का भय दिखा कर व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ गलत काम किया व मोबाईल फोन पर वीडियों कॉलिग कर रहा है। आरोपी ने उसकी बच्ची का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जहां फरियादी के आवेदन पर अभियुक्त के विरूद्ध FIR रिपोर्ट दर्ज की गई।
●जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा..
मामले को जघन्य सनसनीखेज अपराधो की सूची में रखा गया- मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध भादवि, पॉक्सो एक्ट एवं IT एक्ट के तहत् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की विवेचना सिटी कोतवाली निरीक्षक सरिता वर्मन द्वारा की गई।
●शिक्षक का निंदनीय कृत्य माना..
अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये तथा न्यायालय से निवेदन किया गया कि आरोपी कोंचिग संचालक (शिक्षक) के गरिमामयी पद पर होते हुये उसके द्वारा किया गया कृत्य बहुत ही निंदनीय है। अधिकतम सजा दी जाये।
●15 गवाहों ने दी गवाही..
अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत 15 गवाहों के बयानों के उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विक्रम भार्गव के न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रूपये के अर्थदण्ड दण्डित किया है।