Blackmarketing of Ration: सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार के तत्कालीन अध्यक्ष समेत 11 लोगों को सजा और जुर्माना, जेल भेजे गए 

दो दशकों बाद आया 87 करोड़ के घोटाले के मामले का फ़ैसला

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सिंहस्थ-2004

Blackmarketing of Ration: सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार के तत्कालीन अध्यक्ष समेत 11 लोगों को सजा और जुर्माना, जेल भेजे गए 

मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट

 

मंदसौर। सन 2002 के एक हाई प्रोफाइल मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 श्री किशोर कुमार गेहलोत मंदसौर द्वारा आरोपीगण (01) राजेन्द्र सिंह गौतम पिता शंकरसिंह गौतम उम्र 68साल नि0 हाउसिंग कालोनी मंदसौर तत्कालीन अध्यक्ष जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार (02) मेहमूद पिता इब्राहिम मंसूरी उम्र 66साल नि0 चौधरी कालोनी मंदसौर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार (03) रामचन्द्र दरक पिता शांतिसागर दरक उम्र 65साल नि0 नईआबादी मंदसौर (04) नजमा पति लियाकत हुसैन उम्र 52साल नि0 इंद्रा कालोनी मंदसौर (05) शीला देवी पति रविन्द्र शर्मा उम्र 62साल नि0 जनता कालोनी मंदसौर (06) रमादेवी पति महेन्द्रसिंह राठौर उम्र 50साल नि0 चंदरपुरा मंदसौर (07) राखी पति धर्मेन्द्रसिंह राठौड उम्र 48साल नि0 चंदरपुरा मंदसौर (08) मालती देवी पति गोपाल सोनी उम्र 64साल नि0 जीवागंज मंदसौर (09) योगेश देवी पति राजेन्द्रसिंह गौतम उम्र 66साल नि0 हाउसिंग कालोनी मंदसौर (10) हेमा पति हेमंत कुमार हिंगड उम्र 57साल नि0 जनकुपुरा मंदसौर (11) हेमंत पिता मिश्रीलाल हिंगड उम्र 60साल नि0 जनकुपुरा मंदसौर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री गेंहू आदि को चोरी छुपे खुले बाजार में बेचने का दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपीगण जिसमें पुरूष आरोपीगण को 5-5 वर्ष व महिला आरोपीगण को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक आरोपीगण को 4,51,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

 

यह जानकारी मंदसौर जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने देते हुए बताया कि

मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24 जुलाई,2002 को तत्कालीन थाना प्रभारी अनिल सिंह राठौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सहकारी बाजार मंदसौर का कर्मचारी रामचंद्र दरक सिविल आपूर्ति निगम से शासकीय गेेंहू ट्रक नं. 3396 एमपी 14 को लेकर शांतनु कॉम्पलेक्स में वीरेन्द्र जैन के क्लीनिंग मिल में जेठानंद सिंधी को बेंचकर शासकीय गेंहू 50-50 किलो के कट्टे में वीआईपी ब्रांड लगाकर अवैध लाभ कमा रहा है।

सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने मौके पर पंहुचकर आरोपीगण जेठानंद सिंधी, विरेन्द्र जैन, मुश्ताक को पकडा और गेंहू से भरे ट्रक को जप्त किया और आरोपीगण के विरूद्ध 413/2002, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना में लिया गया।

 

विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा पाया गया कि आरोपीगण जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार शांतनु कैंपस मंदसौर में अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गौतम अध्यक्ष के पद पर अभियुक्त श्रीमती योगेश देवी, उपाध्यक्ष के पद पर शेष अभियुक्तगण हेमंतहिंगड़ , श्रीमती हेमा हिंगड़ , रमादेवी, राखीसिंह, मालतीदेवी, शीला देवी, नजमा संचालक मंडल की सदस्य पद पर अभियुक्त महमूद मंसूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर, अभियुक्त रामचंद दरक लिपिक के पद पर रहते हुए सह अभियुक्त के साथ मिलकर षडयंत्रपूर्वक जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार को प्राप्त गेंहू जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को खाद्य सामग्री गेंहू, कैरोसिन आदि गरीब लोगों को वितरित न करते हुए उक्त गेंहू को खुले बाजार में मर्चेन्ट जेठानंद सिंधी को बेंच दिया।

 

भारतीय खाद्य निगम का मार्का लगी बोरियों को पलटकर उन पर वीआईपी अन्य मार्का लगाकर खुले बाजार में विक्रय किया। इस प्रकार सभी आरोपीगण ने मिलकर षडयंत्रपूर्वक 87,83,92,028/- रूपये की आर्थिक अनियमितता कर उक्त संपत्ति को बेईमानी से दुरूपयोग कर उक्त गेंहू को खुले बाजार में विक्रय कर 35,83,596/- रूपये की राशि का गबन किया एवं अपने लोकसेवक के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्टाचार कर शासन को करोडों रूपये की आर्थिक हानि पंहुचाई।

 

प्रकरण में अभियोजन का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी द्वारा किया गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामले के सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है।

इस प्रकरण के बारे में वरिष्ठ अभिभाषक श्री जयदेवसिंह चौहान ने बताया कि तीन वर्ष से अधिक का सश्रम कारावास होने से सम्बंधित पक्ष हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं । वहीं सजा चार और पांच सालों की हुई है तो अब जमानत भी हाईकोर्ट से ही मिल सकती है ।