सारिका गृह निर्माण सहकारी संस्था का संचालक मण्डल भंग

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सारिका गृह निर्माण सहकारी संस्था का संचालक मण्डल भंग

ग्वालियर:विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ साबित होने पर सारिका गृह निर्माण सहकारी संस्था के संचालक मण्डल को भंग कर दिया गया है। उप पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा इस आशय की जानकारी दी है। सहकारी निरीक्षक श्री ओ पी पाठक को इस संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

उप पंजीयक सहकारिता से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियों में विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें सामने आने पर इस संस्था का अंकेक्षण (ऑडिट) कराया गया। साथ ही उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब माँगा गया। संस्था संचालक मण्डल द्वारा पृथक-पृथक जवाब प्रस्तुत न कर संस्था अध्यक्ष ने जवाब प्रस्तुत किया।

इस जवाब का परीक्षण कराने के बाद फिर से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर रिकॉर्ड मांगा गया, जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया। विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद प्रभारी उप पंजीयक सहकारी समितियाँ श्री अखिलेश शुक्ला ने सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (1) के तहत सारिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ग्वालियर के संचालक मण्डल को अधिकृमित कर संस्था के सुचारू संचालन के लिये सहकारी निरीक्षक श्री ओ पी पाठक को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश पारित किया है।