Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों से रोक हटाई!

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Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों से रोक हटाई!

अब पेट्रोल पंपों पर इन पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल लेने से रोका नहीं जाएगा।

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को राहत देते हुए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने दिल्ली सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। अदालत में निर्देश दिया कि 10 वर्ष पुराने डीजल और पेट्रोल वाली पुराने पेट्रोल वालों के हमारे मालियों के खिलाफ कोई द दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उल्लेखनीय कि पिछले दिनों यह आदेश दिया गया था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों पर विशेष कैमरे लगाए गए थे। लेकिन, विरोध की वजह से इस आदेश के क्रियान्वयन को आगे बढ़ा दिया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रोक लगा दी।