रिश्वतखोर प्रबंधक 4 वर्ष के कारावास और 10 हजार ₹ के अर्थदंड से दंडित

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रिश्वतखोर प्रबंधक 4 वर्ष के कारावास और 10 हजार ₹ के अर्थदंड से दंडित

इंदौर: लोकायुक्त द्वारा₹50000 की रिश्वत लेते पकड़े गए प्रबंधक को न्यायालय ने 4 वर्ष के कारावास और 10 हजार ₹ के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस संबंध में लोकायुक्त पुलिस इंदौर के एसपी राजेश सहाय ने बताया कि शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार राठौर, ऋतुराज कॉलोनी, जिला झाबुआ ने सेल्समैन के पद पर निलंबन से बहाली पश्चात पुन सेवा में लेने के आदेश जारी करने हेतु श्री लवलेश राठौर प्रबंधक, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था, शाखा काकनवानी, तहसील थांदला, जिला झाबुआ। द्वारा 50000/- रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर में की गई। तस्दीक उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 27/9/16 को ₹50000/- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 12/ 3/2026 को निर्णय पारित करते हुए, आरोपी को धारा 7 पी.सी. एक्ट के अंतर्गत *4 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार ₹ के अर्थदंड से दंडित किया।*