Bungalow Eviction Notice : पूर्व जिला पंचायत CEO रोहन सक्सेना को बंगला खाली करने का नोटिस, नोटिस चिपकाया! . 

तबादले के बाद भी बंगला खाली नहीं किया, मल्हारगंज तहसीलदार ने की कार्रवाई! 

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Bungalow Eviction Notice : पूर्व जिला पंचायत CEO रोहन सक्सेना को बंगला खाली करने का नोटिस, नोटिस चिपकाया! 

Indore : तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना को उनका बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बेदखली का नोटिस उनके बंगले पर तहसील कार्यालय मल्हारगंज द्वारा चिपकाया गया। सक्सेना वर्तमान में निवाड़ी में पदस्थ है। तबादले के कई महीनों बाद भी उनके द्वारा सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर तहसील कार्यालय मल्हारगंज ने यह कार्रवाई की। सक्सेना अकेले नहीं है अन्य कई अधिकारी हैं जिन्होंने सालों से बंगले खाली नहीं किए।

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जानकारी के अनुसार कार्यालय आयुक्त इंदौर संभाग इदौर द्वारा पत्रक. / 416/3/ सा.आवास/ 2024 इंदौर 03/05/2024 के माध्यम से लेख किया गया है कि रोहन सक्सेना, तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ जिला इंदौर वर्तमान जिला पंचायत जिला निवाड़ी को आवंटित सरकारी आवास क्रमांक एफ-1 नंदलाल बोरदिया मार्ग, रेसकोर्स रोड इंदौर नगर निगम पूल का आवास मप्र को कार्यालयीन आदेश से आवंटित किया गया था। कार्यालय आयुक्त इदौर संभाग हार के पत्र क्रमांक / 10403 / सा आवास / 2023 इंदौर दिनाक 05 10/2023 से उक्त जा अपटन एफ-1 नंदलाल बारदिया मार्ग रेसकोर्स रोड इंदौर नगर निगम पूल का आवास मप्र को अगस्त-2023 से नवंबर-2023 तक चार माह की आवास धारण अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त अवधि आवास रिक्त नहीं किया गया। उक्त शासकीय आवास को रिक्त कराया जाकर अधिपत्य दिए जाने के लिए लेख किया गया।

उक्त आधार पर मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 (क्रमांक 46 रान की धारा 4 (1) के अधीन प्रारूप के के तहत पत्र कमांक 873 दिनांक 20.05/2024 व 1147 27/06/2024 को जारी कर लोक परिसर से बेदखल करने का आदेश क्यों न अंतिम किया। सूचना पत्र देकर दिनांक 27/05/2024 व 10/07/2024 को अपना पक्ष समर्थन हेतु अवसर दिया गया था। प्रकरण में अनावेदक अथवा उनके अधिवक्ता के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया अवसर किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।