Bus Seized During Checking : परमिट-फिटनेस की चेकिंग में एक बस जब्त, 127 वाहनों पर अर्थदंड!
Indore : अवगत कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को निर्देश दिए थे कि शहर की सड़कों पर दौड़ती कमर्शियल बसों के फिटनेस और परमिट होना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के बगैर बसों का संचालन करने पर मालिक और चालक पर एफआईआर दर्ज की जाए। बसों के दस्तावेजों की चेकिंग के लिए ही मुहिम शुरू होगी।
कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार सुबह साढ़े 9 बजे आरटीओ, जिला प्रशासन, यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न मार्गों पर चैकिंग की। जिसमें वाहनों के बीमा, फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक लाइसेंस, चालक परिचालक वर्दी में है अथवा नहीं, यात्रियों की ओवरलोडिंग आदि चेक किया गया। नियम विरुद्ध पाए जाने पर वाहनों के खिलाफ नियम के अनुसार विभिन्न लापरवाहियों में चालानी कार्यवाही की गई।
एक बस बिना परमिट संचालन पर जब्त की गई। जबकि, 127 वाहनों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों में चालानी कार्यवाही कर दंड राशि 1 लाख 23 हजार 900 रुपए वसूल किए गए। बस क्रमांक एमपी-04 आईपी 1891 बच्चों को उज्जैन से ग्रेड मांचल पिकनिक पर ले जा रही थी। चेक करने पर पिकनिक का परमिट नहीं पाए जाने पर बस को जब्त किया गया।
प्राय: देखा गया है कि कई बसें बगैर परमिट फिटनेस के चलती पाई जाती है। आरटीओ द्वारा मुहिम चलाने पर ही ऐसी बसें पकड़ाती है। बस मालिकों को समझाइश के बाद भी वे परमिट और फिटनेस पर ध्यान नहीं देते। दुर्घटना होने पर पीड़ित को न्याय मिलने पर परेशानी आती है। उन्होंने बस मालिकों और चालकों को कड़ी हिदायत दी कि बसों का संचालन सुरक्षित रुप से किया जाए। नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए परमिट और फिटनेस होना अनिवार्य है। इससे पहले किसी प्रशासनिक अधिकारी ने बसों के बेहतर संचालन पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया। यही कारण है कि आरटीओ भी बगैर परमिट चलती बसों पर कार्रवाई नहीं कर पाता।