

Cancellation of Liquor Shop Licenses : कलेक्टर द्वारा 12 मदिरा दुकानों के लायसेंस 1 दिन के लिए निलंबित!
Ratlam : वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर जिले के सभी मदिरा दुकान समूहों के लायसेंसी परिवर्तित हुए हैं। इस कारण विगत कुछ समय से बहिर्गामी ठेकेदारों द्वारा अनियमितताएं की जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा इसका संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही की गई। मदिरा दुकानों के विक्रय दरों में अनियमितता पाए जाने पर 12 मदिरा दुकानों पर प्रकरण कायम किए गए।
कलेक्टर बाथम द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए मदिरा दुकानों के लायसेंस एक दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं एवं लायसेंसियों पर 2-2 लाख रुपए (कुल 24 लाख) रुपए शास्ति अधिरोपित की गई है। आबकारी विभाग द्वारा मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन आदि पर लगातार अभियान चलाया जाकर निरन्तर कार्रवाई की जा रही है।
बता दें रहें हैं कि रतलाम जिले में नवीन आबकारी नीति वर्ष 2025-26 अनुसार जिले की 99 मदिरा दुकानों का 8 समूहों में निष्पादन पूर्ण हो चुका है। जिले के कुल आरक्षित मूल्य 3,83,41,23,153 के विरुद्ध निष्पादन की कार्यवाही में कुल 3,87,31,96,840 रुपए वार्षिक मूल्य प्राप्त हुआ हैं जो आरक्षित मूल्य से 3,90,73,687 करोड रुपए अधिक है तथा वर्ष 2024-25 के निर्धारित वार्षिक मूल्य से 21.22 प्रतिशत अधिक हैं।