

Case Filed in Court : सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल के विरूद्ध नगर निगम ने किया न्यायालय में वाद प्रस्तुत!
मामला स्कूल प्रशासन द्वारा बिना अनुमति प्राचीन बरगद के वृक्ष को काटने का!
Ratlam : सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल संचालक द्वारा स्कूल के गेट नम्बर 1 के पास स्थित बरगद के प्राचीन वृक्ष को काटने पर नगर पालिक निगम ने सिस्टर निधि, प्रिंसिपल सेंट जोसेफ स्कूल मित्र निवास रोड, जय प्रकाश स्कूल संचालक सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल तथा अफजल कप्तान पिता अकरम खान निवासी हाथी खाना के विरूद्ध धारा 18 मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया।
बता दें कि 10 अप्रैल को सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल संचालक द्वारा स्कूल के गेट नम्बर 1 के पास स्थित प्राचीन बरगद का वृक्ष बिना अनुमति के काटने की सूचना मिलने महापौर प्रहलाद पटेल स्थल पर निगम अधिकारी व उद्यान पर्यवेक्षकों के साथ पंहुचे थे जहां वृक्ष कटा पाया जाने पर महापौर ने निगम अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निगम अधिकारियों ने मौके पर पंचनामा बनाया गया था तथा इलेक्ट्रीक कटर मशीन, रस्सा व पेड़ की लकड़ी को जब्त किया गया था।
महापौर प्रहलाद पटेल के साथ निगम अधिकारियों ने मौके पर पाया गया था कि स्कूल के गेट नम्बर 1 के पास स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ को बिना अनुमति काटा गया जो कि धारा 18 मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 का घोर उल्लघंन है।
महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार प्राचार्य, सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल रतलाम के विरूद्ध प्राचीन बरगद के वृक्ष बिना अनुमति के काटे जाने पर FIR दर्ज किए जाने हेतु थाना प्रभारी स्टेशन रोड़ को पत्र लिखा गया था जिस पर आज तक स्कूल प्रशासन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने पर नगर निगम द्वारा स्कूल प्रशासन के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला रतलाम को वाद प्रस्तुत किया गया!
बता दें कि सेंट जोसेफ स्कूल प्रबंधन द्वारा कि गई पेड़ काटने की इस घटना का शहर भर में पुरजोर विरोध दर्ज कराया गया था और ABVP के सदस्यों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कड़ी कार्यवाहीं करने की मांग की गई थी!