Cases Against Agnipath Protesters : ‘अग्निपथ’ के खिलाफ रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने वालों पर प्रकरण दर्ज

तीन दर्जन गिरफ्तार, हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा और बलवा की धाराएं लगाई

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Indore : अग्निपथ योजना के खिलाफ शुक्रवार को इंदौर में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ और प्रदर्शनकारी युवाओं ने उपद्रव मचा दिया। इस दौरान ट्रेन रोकी गई, पथराव किया गया। इस मामले में पुलिस ने जहां अनेक युवकों को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। उपद्रव मचाने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस ने जानलेवा हमले, शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

मामले में थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी फरियादी बने हैं। उपद्रव के मामले में पुलिस ने अब तक तीन दर्जन को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। उधर, लसूड़िया पुलिस ने चक्का जाम करने के मामले में अज्ञात दो दर्जन से अधिक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

लसूड़िया पुलिस ने चक्का जाम करने के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार भारी संख्या में छात्र भागीरथपुरा रेलवे क्रासिंग पर पहुंच गए थे। इन छात्रों की योजना ट्रेन को इसी ट्रैक पर रोकने की थी। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली वह तुरंत ही मौके पर पहुंची। भारी संख्या में आस-पास के थानों का पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचाया गया। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को देखा, तो उन्होंने ट्रैक पर से पत्थर उठाए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव के दौरान वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पथराव के बाद पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग कर इन प्रदर्शनकारियों को ट्रैक पर से खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगीं हैं। पथराव में पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी।

बाणगंगा पुलिस ने बताया कि उपद्रव के मामले में युवराज चंदेल पिता राधेश्याम चंदेल उम्र 18 साल निवासी ग्राम बड़ी चुरलाई थाना बरोठा जिला देवास, भूपेन्द्र हनवाल पिता रविप्रकाश हनवाल, निवासी ग्राम धनोरा थाना बरोठा जिला देवास, प्रियांश उर्फ भागीरथ कोष्टी पिता प्रकाश कोष्टी, निवासी कुलकर्णी का भट्टा, शिवराज सिंह पिता अंतरसिंह डोडिया निवासी ग्राम बप्पईंया थाना महिदपुर जिला उज्जैन, दीपक पिता दशरथ सिंह राजपूत निवासी ग्राम कुमार्डी थाना घटिया जिला उज्जैन एवं अन्य कुल 26 व्यक्ति के खिलाफ 147, 148, 149, 307, 294, 353, 435, 506 भादवि एवं 150, 152 रेलवे अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।