Cashless Traetment: मतदान दलों में शामिल शासकीय सेवकों एवं पुलिस बल को कैशलेस उपचार की सुविधा 

232

Cashless Traetment: मतदान दलों में शामिल शासकीय सेवकों एवं पुलिस बल को कैशलेस उपचार की सुविधा 

 

भोपाल: लोकसभा चुनाव सम्पन्न कराने के लिए मतदान दलों में शामिल अधिकारी व कर्मचारी एवं पुलिस बल को चुनाव के दौरान घायल होने की स्थिति में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला चिकित्सालय सहित अन्य अधिकृत चिकित्सालयों में इलाज के लिये आवश्यक सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।