
CAT ने IAS डॉ बी अशोक को लेकर राज्य शासन की नियुक्ति को रद्द किया
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), एर्नाकुलम पीठ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1998 बैच के IAS अधिकारी कृषि विभाग के प्रधान सचिव डॉ बी अशोक को केरल राज्य स्थानीय स्वशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के केरल सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।
यह फैसला न्यायमूर्ति सुनील थॉमस और न्यायमूर्ति वी राम मैथ्यू की पीठ ने डॉ. अशोक द्वारा दायर याचिका के जवाब में सुनाया। उन्होंने राज्य सरकार के 9 जनवरी, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। उनका तर्क था कि यह अखिल भारतीय सेवा (कैडर) नियम, 1954 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
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डॉ. अशोक ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने उनकी सहमति के बिना उन्हें कैडर पद से प्रतिनियुक्ति पद पर स्थानांतरित कर दिया था, जैसा कि AIS कैडर नियमों के नियम 6(1) के तहत आवश्यक है। न्यायाधिकरण ने इस तर्क को स्वीकार किया और कहा कि उनकी नियुक्ति में अपेक्षित प्रक्रियागत अनुपालन का अभाव था।
न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि सरकार की कार्रवाई IAS कैडर नियमों और प्रतिनियुक्ति मानदंडों दोनों का उल्लंघन है, जिससे यह आवश्यकता मजबूत होती है कि किसी कैडर से गैर-कैडर पद पर ऐसे किसी भी स्थानांतरण से पहले अधिकारी की सहमति आवश्यक है।
कैट के आदेश के बाद, डॉ. अशोक के कृषि विभाग के प्रधान सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त के रूप में अपने वर्तमान पद पर बने रहने की उम्मीद है।





