नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के मौजूदा 2 साल का कार्यकाल बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया है।
इसी के मद्देनजर आज केंद्र सरकार ने दो अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं।
इसके मुताबिक कार्यालय में 2 साल पूरा होने के बाद यदि सेवा विस्तार को चयन समिति द्वारा मंजूर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन करने वाले इस अध्यादेश के माध्यम से यह परिवर्तन प्रभावी हुआ था।
इसी तरह एक अन्य अध्यादेश में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन करते हुए ईडी प्रमुख के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
वर्तमान में ED का नेतृत्व IRS संजय मिश्रा कर रहे हैं जबकि IPS सुबोध जायसवाल सीबीआई प्रमुख है।