CEC: मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए चयन प्रक्रिया व्यापक हुई; पैनल किसी बाहरी व्यक्ति को भी चुन सकता है!

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CEC: मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए चयन प्रक्रिया व्यापक हुई; पैनल किसी बाहरी व्यक्ति को भी चुन सकता है!

नई दिल्ली: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार आगामी 18 फरवरी को सेवानिवृत हो रहे हैं। उनके स्थान पर कौन नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है।

नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के लागू होने के साथ, नए CEC की चयन प्रक्रिया में अब व्यापक विचार विमर्श होगा। वर्तमान सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी, 2025 को समाप्त हो रहा है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए कानून मंत्रालय जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगा।

दो चुनाव आयुक्तों – ज्ञानेश कुमार (सेवानिवृत्त IAS: 1988) और सुखबीर सिंह संधू (सेवानिवृत्त IAS: 1988) में चयन को लेकर विवाद में हो सकते हैं। अधिनियम की धारा 6 और 7 के अनुसार, कानून मंत्रालय चयन समिति के लिए पाँच नामों का एक पैनल तैयार करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक खोज समिति का गठन करेगा। प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति इस पैनल से चयन कर सकती है या बाहर से “किसी अन्य व्यक्ति” पर विचार कर सकती है।

अधिनियम की धारा 6 सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति के लिए इस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है। भले ही ज्ञानेश कुमार शीर्ष पद के लिए संभावित उम्मीदवार बने हुए हैं, लेकिन अधिनियम चयन समिति को चुनाव आयोग के बाहर से नामों पर विचार करने का विकल्प देता है। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, पद के लिए उम्मीदवार वर्तमान या पूर्व सचिव स्तर के अधिकारी होंगे।