आवासों में FAR के लिए तय हुई सीलिंग, अब मल्टीस्टोरी में लाबी,बरांडे के लिए केवल 35 फ़ीसदी क्षेत्र छोड़ सकेंगे बिल्डर

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आवासों में FAR के लिए तय हुई सीलिंग , अब मल्टीस्टोरी में लाबी,बरांडे के लिए केवल 35 फ़ीसदी क्षेत्र छोड़ सकेंगे बिल्डर

भोपाल: मध्यप्रदेश में अब निजी घरों और मल्टी स्टोरी में लॉबी और बरांडे के नाम पर ज्यादा जगह का दुरुपयोग रहवासी और बिल्डर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग नेतय कर दी है।

निजी घरों में अधिकतम 25 फ़ीसदी जगह इसके लिए उपयोग की जा सकेगी और मल्टी स्टोरी में FAR का 35 फ़ीसदी जगह का उपयोग किया जा सकेगा।। अभी तक सभी बिल्डर्स और निजी भवन मालिक भवनों में बरांडे, पोर्च, लॉबी और गैरेज के नाम पर मनमाने तरीके से निर्माण कर जगह का दुरूपयोग करते थे। अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके लिए अब सीमा तय कर दी गई है।

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आवासीय उपयोग वाले परिसर में FAR से छूट प्राप्त क्षेत्र 25 प्रतिशत होगा और समूह आवासीय उपयोग में FAR से छूट प्राप्त क्षेत्र 35 फ़ीसदी से अधिक नहीं होगा। भवन के भीतरी क्षेत्र को निर्मित क्षेत्र माना जाएगा और पोर्च बरांडे की जगह की गणना में नहीं की जाएगी वही आवासीय भवनों में सीढ़ी, रैंप, पार्किंग क्षेत्र और पानी की टंकियों के लिए कोई सीलिंग तय नहीं की गई है।

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इनके लिए भवन स्वामी बिल्डर किसी भी सीमा तक स्थान रख सकेगा। कर्मचारी आवास 25 वर्ग मीटर तक की जमीन पर या फ्लोर पर बनाए जा सकेंगे। निजी गैरेज 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वही बालकनी 1.20 मीटर चौड़ाई तक ही मान्य होगी। किसी भी आवासीय मकान में तलघर, गलियारे, आर्केड लावी, मल्टी ,सीढ़ियां प्रवेश लाबी या फोयर्स, एट्रियम का उपयोग वाणिज्य क्रियाकलापों के लिए नहीं किया जा सकेगा। पंप कक्ष तथा दो वॉचमैन हट प्रत्येक 6 वर्ग मीटर तक ही बनाई जा सकेगी।