किशोर सुधार गृहों में अंडा और चिकन बांटने केन्द्र ने फिर किया प्रावधान तो राज्य ने रोकने बनाए नियम
भोपाल
प्रदेश के किशोर सुधार गृहों में अंडा और चिकन परोसने के आदेश जारी कर बाद में उसे निरस्त करने को लेकर घिरी राज्य सरकार ने अब केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में नये प्रावधान करने के बाद फिर इसे रोकने के फरमान जारी किए है
किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रदेश के किशोर सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए केन्द्र सरकार साठ प्रतिशत और राज्य सरकार चालीस फीसदी फंड देती है। प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग ने किशोर सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को अंडा और चिकन परोसने का प्रावधान कर दिया था। बाद में मीडिया में किरकिरी होंने के बाद इस संबंध में जारी किए गए प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। अब केन्द्र सरकार के इस संबंध में नये नियम जारी हुए तो देशभर के लिए जारी आदेशों में फिर से अंडा और चिकन परोसने का प्रावधान अस्तित्व में आ गया।
मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्र के प्रावधानो को रोकने के लिए फिर संशोधन आदेश जारी करते हुए केन्द्र के नियम में अंडे और चिकन संबंधी प्रावधान विलोपित कर दिये है।