केन्द्र ने MP के कलेक्टरों को चेताया- दिव्यांगजनों हेतु उचित और सम्मानजनक शब्दावली का उपयोग करें

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केन्द्र ने MP के कलेक्टरों को चेताया- दिव्यांगजनों हेतु उचित और सम्मानजनक शब्दावली का उपयोग करें

 

भोपाल: मध्यप्रदेश में कलेक्टर और उनके अधीनस्थ पदस्थ अमले को दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना होगा। केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मध्यप्रदेश के कलेक्टरों को चेताया है कि मंत्रालय के निर्देशों के अनुरुप सभी अधिकारिक संचान और दस्तावेजों में दिव्यांग व्यक्तियों का उल्लेख करते समय उचित और सम्मानजनक शब्दावली का प्रयोग किया जाए।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विभाग के मंत्री के निर्देश के अनुरुप दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक शब्दावली का उपयोग करने के निर्देश दिए है। केन्द्रीय मंत्रालय ने कहा है कि विकलांग और विकलांगता की जगह दिव्यांगजन, दिव्यांगता और दिव्यांग शब्दों का उपयोग किया जाए। इसी तरह विकलांगता के स्थान पर विकलांग व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। मानसिक विकलांगता के स्थान पर बौद्धिक विकलांगता के स्थान पर बौद्धिक विकलांगता और गूंगे बरे के स्थान पर श्रवण बाधित शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कलेक्टरों से क हा है कि सभी संबंधित संचार में इस शब्दावली का उपयोग किया जाए और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबंधित अधिकारियों को भी यह जानकारी देते हुए भविष्य में इन सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करने के लिए निर्देशित करें ।