New Delhi : इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई। आम बजट में मिडल क्लास को फिर से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है। को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा
पेंशन में टैक्स पर छूट
स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट दी जाएगी।
आईटीआर भरने में गड़बड़ी तो सुधार का मौका
आयकर विभाग को पता चलता है कि कोई टैक्स पेयर आईटीआर नहीं भरा है तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। इस झंझट से मुक्ति देने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा। अब आईटीआर भरने में गड़बड़ी हुई तो दो साल तक सुधार करने का मौका।
वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत
वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य। वित्त वर्ष 2023 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये जबकि उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
सरकारी कर्मियों के एनपीएस पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा
NPS टियर-1 में अब तक नियोक्ता की तरफ से किये गए योगदान के सिर्फ 10 फीसदी रकम तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है, केंद्र और राज्य सरकार के स्टाफ को अब 14 फीसदी तक निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी।