
CEO Suspended: संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने जनपद पंचायत के CEO को किया निलंबित
बड़वानी : इंदौर संभाग के आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने बड़वानी जिले की जनपद पंचायत पाटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) पराग पंथी को कर्तव्य में लापरवाही और लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई बड़वानी कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि पंथी ने जनपद पंचायत पाटी के अंतर्गत सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्यों में रुचि नहीं ली और प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती।
आदेश में बताया गया कि पंथी ने 17 नवंबर 2025 को अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद वे 23 फरवरी 2026 से लगातार अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहे। इस दौरान बड़वानी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और कृषि कैबिनेट बैठक जैसे महत्वपूर्ण आयोजन भी हुए, जिनमें उनकी अनुपस्थिति रही।
इसके अलावा, जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठकों के संचालन में भी अनियमितताएं सामने आईं। 25 फरवरी 2026 को आयोजित बैठक उनके बिना ही संपन्न कराई गई। लगातार अनुपस्थिति, क्षेत्रीय भ्रमण न करना और विकास कार्यों की समीक्षा नहीं करने के कारण उनके खिलाफ सामान्य सभा में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया।
बताया गया कि 16 मार्च 2026 को जारी कारण बताओ नोटिस का भी पंथी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही अपने कार्य पर वापस लौटे। इसे सेवा नियमों का उल्लंघन और अनुशासनहीनता माना गया।
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत पंथी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत बड़वानी निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।





