ईंट व्यवसाइयों के संबंध में जीएसटी के अंतर्गत करदेयता के प्रावधानों में परिवर्तन

जीएसटी के तहत केन्द्र द्वारा जारी नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश में लागू

783
GST

ट्रेडर के लिये 1.5 करोड़ रूपये तक के टर्न ओवर पर 1% कंपोजीशन लेवी

भोपाल. जीएसटी काउंसिल की अनुसंशा के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी के तहत जारी किये गये नोटिफिकेशन एक अप्रैल 2022 से मध्यप्रदेश में प्रभावी हो गये हैं। इसके अनुसार भटटों (ईंट निर्माताओं के लिए) कंपोजीशन लेवी समाप्त कर दी गई है। ट्रेडर को यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्हें 1.5 करोड़ रूपये तक के टर्न ओवर पर 1% कंपोजीशन लेवी देनी होगी।

इस संबंध में जारी अधिसूचना एक अप्रैल 2022 से राज्य में प्रभावी हो गई है। प्रदेश में ईंट के ट्रेडर्स के लिए 1 अप्रैल 2022 से पंजीयन सीमा 40 लाख के स्थान पर 20 लाख रूपये कर दी गई है।

ईंट के ट्रेडर्स जो कंपोजीशन लेवी का विकल्प नहीं लेते है, वे 12% जीएसटी, आईटीसी के साथ अथवा 6% जीएसटी बिना आईटीसी जमा किया जाना होगा। अब ईंटों पर 5% की दर के बजाय 12% जीएसटी देय होगी। जो ईंट निर्माता 31 मार्च 22 तक कंपोजीशन लेवी में थे, उन्हें आप्ट आउट एप्लीकेशन (सीएमपी-03) भरते हुए आईटीसी-01 (यदि 1 अप्रैल 2022 के बाद 12% जीएसटी अदा करने का ऑप्शन लेते है) में 30 दिनों के स्टॉक की आईटीसी का दावा करना होगा।