*Cheque Dishonored : कोर्ट ने चेक न भुने जाने पर वकील और उसकी पत्नी को सजा सुनाई!*
*रतलाम* : मध्यप्रदेश के रतलाम में एसा मामला सामने आया जहां न्यायालय ने एक वकील और उसकी पत्नी को छ: छ: माह की सजा सुनाई।और भुगतान नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई।
*क्या हे मामला*
चैक अनादरण का यह प्रकरण देवीसिंह कालोनी निवासी शिवनारायण पिता बाबूलाल सोनी ने अधिवक्ता सैनिक कालोनी निवासी राजेश बाथम और उनकी पत्नी कमलेश बाथम के विरुद्ध लगाया था।
अभिभाषक राजेश बाथम ने फरियादी शिवनारायण सोनी से एक लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले उन्होंने शिवनारायण सोनी को एक लाख रुपए का 5 अक्टूबर 2016 की तारीख का चैक दिया था।
जब फरियादी ने 6 अक्टूबर को चैक,बैैंक में चैक प्रस्तुत किया तो चैक बैंक से डिसऑनर हुआ और बैंक ने डिसर्नऑनर होने का कारण खाताधारक द्वारा भुगतान नहीं करना बताया।
*न्यायालय में किया प्रकरण दर्ज तो मिली सजा*
इस बात से व्यथित होकर शिवनारायण सोनी ने रतलाम की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनदीप कौर सेहमी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया।
न्यायाधीश सेहमी ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया कि वकील राजेश बाथम तथा उनकी धर्मपत्नी कमलेश बाथम ने रुपए लेकर भुगतान नहीं किया।
प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए छह माह के कारावास तथा एक लाख पैतालीस हजार रुपए फरियादी को अदा करने के आदेश दिए।
तथा प्रतिवादी द्वारा वादी को भुगतान अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।
बता दें कि एडवोकेट बाथम ने जो चैक दिया था जो उनके और उनकी धर्मपत्नी कमलेश बाथम के संयुक्त खाते का चैक था।