छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट
छतरपुर: एक शिक्षक और उसके साथी के ऊपर जानलेवा हमला कर लूट करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जहां पंचम अपर सत्र न्यायालधीश आरएल शाक्य की अदालत ने दो लुटेरो को 10 साल की कठोर कैद के साथ 24 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि 3 अगस्त 2013 को शिक्षक केदार अपने साथ राजाभईया के साथ शासकीय पुस्तक मेला छतरपुर से खरीददारी कर बाइक से गौरिहार जा रहा था। करीब 9 बजे सचहरी तिगैला के आंगे गैस गौदाम के पास दो लोगों ने लाठी से हमला किया। एक आरोपी ने कट्टे से फायर कर राजा भईया को घायल कर दिया। दोनों घायल होकर सड़क पर गिर गए और बेहोश हो गए। होश आने पर देखा तो उनकी जेब से रुपए, मोबाइल लूट कर ले गए थे।
पुलिस थाना गौरिहार ने मामला दर्ज कर पंकज उर्फ ऊंचा शर्मा और रामपाल विश्वकर्मा निवासी गहबरा को गिरफ्तार किया और मामला कोर्ट में पेश किया।
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अभियोजन की ओर एजीपी अरुणदेव खरे ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट ने सामने पेश किए और आरोपियो को कठोर सजा देने की अपील की। पंचम अपर सत्र न्यायधीश आरएल शाक्य की अदालत ने दोनो लुटेरो पंकज और रामपाल को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 394, 307 में 10-10 साल की कठोर कैद के साथ 9-9 हजार रुपए जुर्माना, धारा 397 में 7-7 साल की कठोर कैद के साथ 2-2 हजार रुपए जुर्माना एवं आरोपी रामपाल को अवैध कट्टे के आरोप में एक साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।