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छोटे और बड़े आयोजन की परिभाषा तय
जारी आदेश के मुताबिक –
- छोटे आयोजन: ऐसे कार्यक्रम जिनमें 500 तक लोग शामिल हों और जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्ग फीट तक हो।
- बड़े आयोजन: ऐसे कार्यक्रम जिनमें 500 से अधिक लोग हों या क्षेत्रफल 5000 वर्ग फीट से अधिक हो।
क्यों जरूरी हैं दिशा-निर्देश
त्योहारी सीजन और लगातार बढ़ते आयोजनों को देखते हुए शासन ने यह कदम उठाया है। इससे सुरक्षा, यातायात, आपातकालीन प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि आयोजकों को निर्धारित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों, पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक रूट डायवर्जन की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर सकेगा।







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