Cinematograph Bill : सिनेमैटोग्राफ बिल को मंजूरी, इससे पायरेसी पर लगाम लगेगी!

बिना अनुमति फिल्म की कॉपी करने वाले को जुर्माना और सजा का प्रावधान!

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Cinematograph Bill : सिनेमैटोग्राफ बिल को मंजूरी, इससे पायरेसी पर लगाम लगेगी!

New Delhi : फिल्म मेकिंग से जुड़े लोगों की कई सालों की मांग पूरी हो गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफ बिल को मंजूरी दे दी। अब फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के पास मौका होगा कि वो फिल्मों को तीन से अधिक कैटेगरी में बांट सकें। इस बिल के आ जाने से फिल्म पाइरेसी पर भी लगाम लगने की उम्मीद है। बिना अनुमति फिल्म की कॉपी करने वाले को तीन महीने से तीन साल तक की जेल का प्रावधान है, इसके अलावा 3 लाख का जुर्माना भी लग सकता है।

केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल को अब संसद में पेश किया जाएगा। संसद से बिल को मंजूरी मिलने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। इस बिल में कुछ नई कैटेगरीज जैसे UA 7+, UA 13+ और UA 16+ को शामिल किया गया है। संसद में ये बिल पास होने के बाद आगे चलकर हमें फिल्मों के सर्टिफिकेशन में ऐसी कैटेगरी देखने को मिलेंगी।

पहले सिर्फ तीन कैटेगरी में बांटने की व्यवस्था
पहले तीन तरह से फिल्मों को सर्टिफाइड किया जाता था। पहला था U जिसे यूनिवर्सल कहा जाता है। अगर किसी फिल्म को U सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसका मतलब उसे किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के देख सकता है।
दूसरे पर आता है UA जिसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 18 साल के कम है तो वो पेरेंट के मार्गदर्शन में UA सर्टिफाइड फिल्म देख सकता है। तीसरे पर आती है A सर्टिफाइड वाली फिल्में। इन फिल्मों को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है।

पाइरेसी से जो नुकसान हुआ
डिजिटल टीवी रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म को 2022 में पाइरेसी से करीब 24.63 हजार करोड़ (3.08 बिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ। इन प्लेटफॉर्म पर करीब 6.2 करोड़ (62 मिलियन) यूजर्स हैं, जो पायरेटेड फिल्में देखते हैं, जिससे सीधे ओरिजिनल फिल्मों को नुकसान होता है। फिल्म रिलीज के चंद घंटों बाद ही पाइरेटेड कॉपी के लिंक वाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप पर तेजी से शेयर किए जाते हैं।