CJI’s Refusal : आधिकारिक आवास के उपयोग से CJI जस्टिस संजीव खन्ना का इंकार, ये है इसका कारण!

उनका आवास खाली रहेगा, उनका दृष्टिकोण न्यायिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना!

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CJI’s Refusal : आधिकारिक आवास के उपयोग से CJI जस्टिस संजीव खन्ना का इंकार, ये है इसका कारण!

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अपनी नियुक्ति के बाद परंपरा से हटकर, व्यावहारिकता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक आवास में नहीं जाने का विकल्प चुना। 5, कृष्ण मेनन मार्ग पर स्थित यह आवास खाली रहेगा। क्योंकि, न्यायमूर्ति खन्ना अपने वर्तमान आवास में ही रहने का विकल्प चुना हैं। इसका कारण यह कि अपने कार्यकाल की संक्षिप्त और व्यस्त प्रकृति को स्थानांतरण की उथल-पुथल से बचने के लिए उन्होंने यह अनिवार्य कारण बताया।

सेवानिवृत्ति से पहले मात्र 183 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का दृष्टिकोण पूरी तरह न्यायिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना है। वे 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। उनका निर्णय भूमिका के औपचारिक पहलुओं पर न्यायिक दक्षता और निरंतरता को महत्व देने के व्यापक दर्शन को दर्शाता है। 1983 से अब तक उनके कानूनी करियर में कराधान और संवैधानिक मामलों सहित कानून के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति खन्ना अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की पुष्टि और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले फैसलों जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहे हैं। वे चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता को बनाए रखने और हाई-प्रोफाइल मामलों में निष्पक्ष न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित करने में भी सबसे आगे रहे हैं।

पहले के निवास में रहने का कारण

संजीव खन्ना अपने वर्तमान निवास में ही रहकर अपनी व्यक्तिगत कार्यक्षमता को सरल बनाने के साथ निर्बाध और प्रभावी न्यायिक कार्यकाल के प्रति अपने समर्पण का स्पष्ट संदेश भी देते हैं। यह विकल्प प्रतीकात्मकता पर सार पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करते हुए कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका सीमित समय पारंपरिक बदलावों को समायोजित करने के बजाए अदालत के काम को बढ़ाने में व्यतीत होगा।