MP News : दवा खरीदी मामले में वरिष्ठ IAS सहित अन्य अधिकारियों को क्लीनचिट

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MP News : दवा खरीदी मामले में वरिष्ठ IAS सहित अन्य अधिकारियों को क्लीनचिट

जानिए क्या है पूरा मामला

Bhopal: मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीदी को लेकर लोकायुक्त ने 2009 में तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त डाॅ. राजेश राजौरा, संचालक डाॅ. योगीराज शर्मा, डाॅ. अशोक विरांग एवं एमएम माथुर प्रशासकीय अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। लोकायुक्त संगठन इस मामले की जांच के बाद प्रमाण के अभाव में वर्ष 2013 में खात्मा प्रस्तुत किया था। लेकिन भोपाल विशेष न्यायालय ने वर्ष 2021 में खात्मा अस्वीकार करते हुए 5 बिन्दुओं पर फिर से जांच करने के निर्देश दिये थे।

लोकायुक्त संगठन ने पुन: गहन जांच कर खात्मा प्रस्तुत किया। जिसे लोकायुक्त विशेष न्यायालय ने 10 जून को स्वीकार करते हुए सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है।

मजेदार बात यह है कि लोकायुक्त में शिकायत किसी ने नहीं की थी। लोकायुक्त ने इस आधार पर प्रकरण दर्ज किया कि 0.75 ग्राम स्ट्रेप्टोमाईसिन इंजेक्शन जब भारत सरकार उपलब्ध कराती है तो मप्र स्वास्थ्य विभाग ने क्यों खरीदे। जांच में पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग ने 0.75 ग्राम की स्ट्रेप्टोमाईसिन नहीं, बल्कि 1.00 ग्राम स्ट्रेप्टोमाईसिन के इंजेक्शन खरीदे थे जो कि प्रसव के बाद इंफेक्शन रोकने के लिए दिए जाते हैं। जबकि भारत सरकार से मिलने वाले 0.75 ग्राम स्ट्रेप्टोमाईसिन टीबी इंफेक्शन रोकने दिया जाता है।