CMO Suspended: राज्यपाल की गरिमा अनुरूप व्यवस्थायें न होने पर CMO निलंबित

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CMO Suspended: राज्यपाल की गरिमा अनुरूप व्यवस्थायें न होने पर CMO निलंबित

 

भोपाल: राज्यपाल के आगमन पर नगर परिषद् ओरछा प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी विजय बहादुर द्वारा गरिमा अनुरूप व्यवस्थायें न करने एवं बिना समक्ष अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।

कलेक्टर जिला निवाड़ी द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री विजय बहादुर सिंह प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् ओरछा द्वारा दिनांक 14-12-2024 को राज्यपाल म०प्र० शासन के ओरछा आगमन के दौरान गरिमा अनुरूप व्यवस्थायें नही की गई। श्री सिंह द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ना एवं जिले में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण बैठको में स्वयं अनुपस्थित रहकर अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को बैठक में भेजा जाता है।

 

कलेक्टर जिला निवाड़ी से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के अवलोकन व परिशीलन उपरांत श्री विजय बहादुर सिंह प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत होते है। उनका उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम का उल्लघंन है। अतः श्री विजय बहादुर सिंह को उपरोक्त कृत्य हेतु म०प्र० नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर नियत किया गया हैं।